जीएसटी वस्तु एवं सेवा कर GST Goods and Services Tax India ) :-
वस्तु एवं सेवा कर एक अप्रतक्ष्य कर है। जीएसटी पूरे देश के लिए एक अप्रत्यक्ष कर है जो भारत को एकीकृत साझा बाजार बना देगा। जीएसटी भारत में 1 जुलाई, 2017 से लागू हुआ। जी.एस.टी. लागू करने के लिए संविधान संशोधन (122वां) विधेयक को राष्ट्रपति ने 8 सितंबर को मंजूरी दे दी और उसे संविधान का (101वां) संशोधन के रूप में अधिसूचित किया गया है।
जीएसटी के प्रकार :- ( Types Of GST in India )
जीएसटी निम्नलिखित करों का स्थान लेगा, जिन्हें वर्तमान में केन्द्र द्वारा लगाया एवं वसूला जाता है:
वस्तु एवं सेवा कर एक अप्रतक्ष्य कर है। जीएसटी पूरे देश के लिए एक अप्रत्यक्ष कर है जो भारत को एकीकृत साझा बाजार बना देगा। जीएसटी भारत में 1 जुलाई, 2017 से लागू हुआ। जी.एस.टी. लागू करने के लिए संविधान संशोधन (122वां) विधेयक को राष्ट्रपति ने 8 सितंबर को मंजूरी दे दी और उसे संविधान का (101वां) संशोधन के रूप में अधिसूचित किया गया है।
जीएसटी के प्रकार :- ( Types Of GST in India )
- केन्द्रीय जीएसटी CGST Central Goods and Service Tax
- राज्य जीएसटी SGST State Goods and Service Tax
- आई.जी.एस.टी IGST Integrated Goods and Service Tax.
- यू.जी.एस.टी UTGST Union Territory Goods and Service Tax
जीएसटी निम्नलिखित करों का स्थान लेगा, जिन्हें वर्तमान में केन्द्र द्वारा लगाया एवं वसूला जाता है:
- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
- अतिरिक्त उत्पाद शुल्क
- अतिरिक्त सीमा शुल्क ( CVD )
- विशेष अतिरिक्त सीमा शुल्क (SAD )
- सेवा कर
जीएसटी में समाहित किये जाने वाले राज्य कर निम्नलिखित हैं:
- राज्य वैट
- केन्द्रीय बिक्री कर
- खरीद कर
- विलासिता कर
- प्रवेश कर (सभी तरह के)
- मनोरंजन कर (स्थानीय निकायों द्वारा लगाये जाने वाले कर को छोड़कर)
- विज्ञापनों पर कर
- लॉटरियों, सट्टेबाजी एवं जुए पर लगने वाले कर
वस्तु एवं सेवा कर नेटवर्क ( GSTN ) : वस्तु एवं सेवा कर नेटवर्क GSTN (जीएसटीएन) का गठन सरकार द्वारा कंपनी अधिनियम, 1956 की पूर्व धारा 25 के अंतर्गत निजी कंपनी के रूप में किया गया है।
जीएसटीएन करदाताओं को तीन तरह की सेवाएं देगा।
- पंजीकरण
- भुगतान
- रिटर्न संबंधी सेवा।
जीएसटीसी ( जीएसटी परिषद ) :
➢ संविधान के अनुच्छेद 279ए में संशोधन के साथ जीएसटी परिषद का गठन
➢ जीएसटी परिषद की स्थापना 15 सितम्बर 2016
➢ जीएसटी परिषद का मुख्यालय नई दिल्ली➢ जीएसटी परिषद के अध्यक्ष केंद्रीय वित्त मंत्री
जीएसटी परिषद द्वारा 4 टैक्स स्लैब :- जीएसटी परिषद द्वारा वस्तु एवं सेवा कर के लिए टैक्स के 4 स्लैब निर्धारित किये है।
- 5 %
- 12 %
- 18 %
- 28 %
GST से जुड़े परीक्षा दृस्टि से महत्वपूर्ण तथ्य :
1 . भारत में जीएसटी 1 जुलाई, 2017 से लागू हुआ।
2. फ्रांस 1954 में जीएसटी लागू करने वाला विश्व का पहला देश है।
3. ज्यादातर देशों में केंद्र और राज्यों का एक जीएसटी (एकल) सिस्टम लागू है।
4. भारत की तरह का दोहरी जीएसटी मॉडल ( Dual GST Model ) ब्राजील और कनाडा में भी है।
5. भारत में सर्वाधिक कर स्लैब 28 % है जो की पुरे विश्व में सबसे अधिकतम है।
6 . केन्द्र अंतर-राज्य कारोबार के मामले में संविधान के अनुच्छेद 269 ए (1) के अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं की अंतर-राज्य सभी सप्लाई पर एकीकृत वस्तु और सेवा कर (आईजीएसटी) लगायेगा ।
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