Teelu Rauteli special pension Scheme तिलू रौतेली विशेष पेंशन योजना
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Today we are provinding you Important Goverment Schemes in Uttarakhand in uttarakhand GK section. Teelu Rauteli special pension Scheme is one of them . here are Some key point of Teelu Rauteli special pension Scheme . You also can download pdf .
तिलू रौतेली विशेष पेंशन योजना
कृषि व्यवसाय में संलग्न महिलाओं के कृषि कार्य में विकलांग होने की स्थिति में उत्तराखंड सरकार द्वारा विकलांग महिलाओं को ‘‘तिलू रौतेली विशेष पेंशन योजना' की सुरुवात की है। उत्तरखंड में यह योजना 01 अप्रैल 2014 से लागू है।
इस योजना के तहत 20 से 40 प्रतिशत विकलांग कृषि व्यवसाय में सलग्न महिलाओं को 800 रुपए प्रति माह की सहायता का प्रावधान है।
तिलू रौतेली विशेष पेंशन योजना के कुछ महत्वपूर्ण बिन्दु
तिलू रौतेली विशेष पेंशन योजना
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योजना का आरम्भ
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01 अप्रैल, 2014
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योजना के लाभार्थी
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विकलांग महिलाएं
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योजना का लाभ
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विकलांगता का प्रतिशत 20 % से 40 % के मध्य हो।
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सहायता राशि
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800 रू0 प्रतिमाह
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आयु सीमा
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18 वर्ष से अधिक एवं 60 वर्ष तक
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तिलू रौतेली विशेष पेंशन योजना के नियम और शर्तें
1- यह योजना उत्तराखंड में पूर्व से संचालित ‘‘विकलांग भरण पोषण अनुदान योजना‘‘ में शिथिलता प्रदान करते हुए प्रारम्भ की जा रही है। शिथिलीकरण के फलस्वरूप ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि व्यवसाय में संलग्न महिलाओं के कृषि कार्य में विकलांग होने के फलस्वरूप विशेष परिस्थिति में यह सहायता प्रदान की जा रही है। अतः पूर्व से लागू योजना के रहते हुए भी इस योजना का नाम ‘‘तिलू रौतेली विशेष पेंशन योजना‘‘ दिया जा रहा है।
2- तिलू रौतेली विशेष पेंशन योजना में मासिक आय सीमा का प्राविधान नहीं है
3- तिलू रौतेली विशेष पेंशन योजना का लाभ ऐसी ग्रामीण महिलाओं को मिलेगा , जिनकी विकलांगता का प्रतिशत 20 से 40 के मध्य हो।
4- महिला की उम्र 18 वर्ष से अधिक एवं 60 वर्ष तक हो तथा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत किसी अन्य योजना का लाभ प्रदान नहीं हो रहा है।
5- ऐसी महिला यदि 60 वर्ष की उम्र प्राप्त कर लेती है एवं तत्समय वह वृद्धावस्था पेंशन हेतु पात्रता में आती है, तो उसे वृृद्धावस्था पेंशन स्वीकृत की जायेगी एवं यह सुविधा समाप्त कर दी जायेगी। प्रतिबन्ध यह है कि जब तक सम्बन्धित महिला को वृद्धावस्था पेंशन स्वीकृत/भुगतान नहीं होती, तब तक उसे इस योजना से पेंशन जारी रखी जायेगी।
2- तिलू रौतेली विशेष पेंशन योजना में मासिक आय सीमा का प्राविधान नहीं है
3- तिलू रौतेली विशेष पेंशन योजना का लाभ ऐसी ग्रामीण महिलाओं को मिलेगा , जिनकी विकलांगता का प्रतिशत 20 से 40 के मध्य हो।
4- महिला की उम्र 18 वर्ष से अधिक एवं 60 वर्ष तक हो तथा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत किसी अन्य योजना का लाभ प्रदान नहीं हो रहा है।
5- ऐसी महिला यदि 60 वर्ष की उम्र प्राप्त कर लेती है एवं तत्समय वह वृद्धावस्था पेंशन हेतु पात्रता में आती है, तो उसे वृृद्धावस्था पेंशन स्वीकृत की जायेगी एवं यह सुविधा समाप्त कर दी जायेगी। प्रतिबन्ध यह है कि जब तक सम्बन्धित महिला को वृद्धावस्था पेंशन स्वीकृत/भुगतान नहीं होती, तब तक उसे इस योजना से पेंशन जारी रखी जायेगी।
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